वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024: प्रमुख विशेषताएँ और उद्देश्य

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By Neel Rajput

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024: महत्वपूर्ण विशेषताएँ और उद्देश्य

हाल ही में भारतीय संसद में पेश किए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से सुव्यवस्थित करना है। इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. अधिनियम का नाम बदलना

वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट एक्ट रखा जाएगा। इस नाम परिवर्तन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी में सुधार करना है।

2. केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों का गठन

विधेयक में एक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों के गठन का प्रस्ताव है। इन बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी होगा। प्रत्येक राज्य बोर्ड और केंद्रीय परिषद में दो महिला सदस्य होंगी।

3. जिलाधिकारी की नई भूमिका

इस विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब वक्फ संपत्ति या सरकारी भूमि की पहचान करने का अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल के बजाय जिलाधिकारी को दिया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य संपत्ति संबंधित विवादों को तेजी से सुलझाना है।

4. विशिष्ट समुदायों के लिए अलग बोर्ड

विधेयक में बोहराओं और आघाखानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है। यह शियाओं, सुन्नियों, बोहराओं और आघाखानियों को वक्फ बोर्डों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।

5. ऑडिट प्रावधान

केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों के ऑडिट का निर्देश देने का अधिकार होगा, और यह ऑडिट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त ऑडिटर द्वारा किया जाएगा।

6. वक्फनामा की आवश्यकता

विधेयक में वक्फ संपत्ति के पंजीकरण के लिए एक वैध वक्फनामा (एक दस्तावेज जो संपत्ति दान करने के इरादे को व्यक्त करता है) की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया है। इससे मौखिक समझौतों के माध्यम से संपत्ति दान करने की वर्तमान प्रावधान समाप्त हो जाएगी।

विधेयक का महत्व और प्रभाव

वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण

यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने का प्रयास करता है। वक्फ बोर्ड भारत में तीसरे सबसे बड़े भूमि मालिक हैं, और इस विधेयक का उद्देश्य इन संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और उपयोग को सुनिश्चित करना है।

महिला प्रतिनिधित्व

विधेयक में मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे वक्फ बोर्डों में लैंगिक समानता और विविधता को प्रोत्साहित किया जा सके।

ऑडिट और पारदर्शिता

केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के ऑडिट का प्रावधान वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास है। इससे वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

विधेयक के प्रति प्रतिक्रियाएँ

समर्थन और विरोध

विधेयक ने विभिन्न मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों के बीच व्यापक बहस को जन्म दिया है। कुछ नेताओं का मानना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक है, जबकि अन्य इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर हमला मानते हैं।

निष्कर्ष

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, प्रबंधन और ऑडिट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करता है, जिससे वक्फ बोर्डों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा होगी।

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